नाबालिग लड़की के साथ किया था दुष्कर्म- कोर्ट ने सुनाई सजा
दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 14 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा हुई है और न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 7,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
गोंडा। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन में 'मिशन शक्ति अभियान' व 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 14 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा हुई है और न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 7,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति अभियान' व 'ऑपरेशन शिकंजा' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप नाबालिग लड़की को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने आरोपी अभियुक्त को 14 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 7,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
थाना परसपुर क्षेत्र के अंतर्गत अभियुक्त रविराज द्वारा थाना परसपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना परसपुर के पैरोकार आरक्षी वासुदेव द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 14 वर्ष सश्रम कारावास रु0 7,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त का नाम रविराज पुत्र जगन्नाथ निवासी बहुवन मदार मांझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा है। महिलाओ व बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वाेच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।