हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने एक युवक की रायफल से गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

Update: 2021-03-25 08:16 GMT

बुलंदशहर । उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अपर जिला सत्र न्यायाधीश स्पेशल ईसी एक्ट प्रशांत मित्तल ने एक युवक की रायफल से गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में विनोद ठेकेदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार का जुर्माना किया है ।


अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि 2016 में बुलंदशहर नगर स्थित गांधीनगर साठा निवासी विनोद ठेकेदार की अपने ही मोहल्ले के अविनाश से विवाद हो गया । विनोद ने अपनी लाइसेंसी रायफल से अविनाश को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई ।

विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ । अपर जिला सत्र न्यायाधीश स्पेशल ईसी एक्ट कक्ष संख्या 14 प्रशांत मित्तल ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कल विनोद ठेकेदार को अविनाश की हत्या का दोषी करार दिया ।





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