विशेष अदालत में पेश हुए केजरीवाल मिली-दो मामलों में जमानत

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरि कृष्ण, बबलू तिवारी और अजय सिंह समेत कई लोगों पर चार्ज शीट दाखिल हुई थी।

Update: 2021-10-25 11:33 GMT

सुल्तानपुर। गौरीगंज कस्बे में 7 साल पहले सड़क जाम करने, उपद्रव फैलाने और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन तथा एक अन्य मुकदमे के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में हाजिर हुए। सुनवाई के बाद न्यायधीश ने मुख्यमंत्री को जमानत पर छोड़ दिया।

सोमवार को उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के गौरीगंज कस्बे में 7 साल पहले दर्ज हुए रोड जाम करने, उपद्रव फैलाने एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन व एक अन्य मुकदमे के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में हाजिर हुए। वर्ष 2014 की 20 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दौरान हुए बवाल में अमेठी के अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्य की तहरीर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरि कृष्ण, बबलू तिवारी और अजय सिंह समेत कई लोगों पर चार्ज शीट दाखिल हुई थी।

इस मामले में अरविंद केजरीवाल की हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। इसके अलावा मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के औरंगाबाद में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को दोनों ही मामलों में अधिवक्ता मदन सिंह की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पेश की गई। जिसे कोर्ट की ओर से मंजूर कर लिया गया है। गौरी गंज थाना से जुड़े मामले में कोर्ट ने उन पर औरंगाबाद मामले में उन्मोचन अर्जी दी गई। जिस पर कोर्ट ने 3 नवंबर की तारीख नियत की है। दोनों मामलों में सुनवाई अब 3 नवंबर को की जाएगी।



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