इरफान सोलंकी की सजा बरकरार- विधायकी नहीं होगी बहाल- होगा उपचुनाव
इरफान सोलंकी की जमानत और सजा को लेकर अपना फैसला सुना दिया गया है।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर करते हुए सजा माफी पर इनकार कर दिया है। जिसके चलते इरफान सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होने की वजह से सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।
बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव गुप्ता और सुरेंद्र सिंह की बेंच की ओर से जेल में बंद चल रहे इरफान सोलंकी की जमानत और सजा को लेकर अपना फैसला सुना दिया गया है।
हाई कोर्ट ने 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखे गए फैसले को आज सुनाते हुए आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी की जमानत को मंजूरी दे दी है, लेकिन हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी को मिली सजा पर रोक नहीं लगाई है।
इसके अलावा जमानत मिलने के बावजूद इरफान सोलंकी अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अदालत की ओर से दिए गए फैसले से अभी यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि इरफान सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी और सीसामऊ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के अंतर्गत अब मतदान कराया जाएगा।
अदालत से मिली सजा के खिलाफ इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी ने हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में मांग उठाई थी कि कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए दोनों की जमानत मंजूर की जाए।
इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी अपील दाखिल करते हुए इरफान सोलंकी की सजा को 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील करने की मांग उठाई गई थी। हाई कोर्ट के सीनियर वकील का कहना है कि सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर अदालत की ओर से अभी कोई फैसला नहीं दिया गया है, इस पर कोर्ट आगे सुनवाई करेगी।