होटल लेवाना के मालिक और मैनेजर को मिली जमानत- लगाई शर्त
राजधानी के लेवाना होटल के भीतर चार लोगों की मौत के मामले में होटल मालिक और मैनेजर को हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है।;
लखनऊ। राजधानी के लेवाना होटल के भीतर चार लोगों की मौत के मामले में होटल मालिक और मैनेजर को हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। 28 नवंबर को होटल के मालिक और मैनेजर की जमानत पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस डीके सिंह ने आर्डर को रिजर्व कर लिया था।
शनिवार को राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल के मालिक एवं मैनेजर को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सशर्त जमानत दे दी है। जस्टिस डीके सिंह ने 28 नवंबर को जमानत पर सुनवाई करने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर अग्रवाल को जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद आज शनिवार को अपना फैसला सुनाया है। 14 नवंबर को एलडीए ने लेवाना होटल को बुलडोजर से गिराने का आदेश दिया था। अवैध रूप से बनाए गए होटल में पिछले दिनों चार लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अवैध रूप से बनाए गए होटल को जिम्मेदार बना मानते हुए एलडीए की ओर से प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें 9 दिसंबर तक खुद ही होटल तोड़ने का आदेश दिया गया है।