करोड़ों के घोटाले पर हाईकोर्ट ने सरकार से तलब की जांच रिपोर्ट

इस प्रकरण की प्राथमिक जांच पूरी हो गयी है पांच सदस्यीय टीम की ओर से जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गयी है।

Update: 2021-09-03 12:52 GMT

नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के श्रम विभाग के अंतर्गत प्रकाश में आये 20 करोड़ के तथाकथित घोटाले मामले में सरकार को सोमवार तक प्रकरण की जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश दिये हैं। अदालत के सख्त रूख के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में शुक्रवार को याचिकाकर्ता खुर्शीद अहमद की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस प्रकरण की प्राथमिक जांच पूरी हो गयी है। पांच सदस्यीय टीम की ओर से जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गयी है।

इसके बाद अदालत की ओर से सरकार को निर्देश दिये गये कि रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में सोमवार तक अदालत में पेश करे। इस प्रकरण में उसी दिन आगे की सुनवाई होगी। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निदेशक शमशेर सिंह सत्याल की ओर से भी इस मामले में हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र देकर अदालत से अपने को पक्षकार बनाने और घोटाले की ओर इशारा किया गया है।

आरोप है कि पौड़ी जनपद के कोटद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) का अस्पताल बनाने के लिये 20 करोड़ का ऋण सरकार एवं बोर्ड की अनुमति के बगैर पारित कर दिया गया और अस्पताल बनाने का ठेका ब्रिज एंड रूफ इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी को दे दिया गया। जब शासन के संज्ञान में जब यह मामला आया तो इसकी जांच के लिये 09 दिसंबर 2020 को अपर सचिव वित्त की अगुवाई में एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी लेकिन आरोप है कि शासन की ओर से इस मामले को दबा दिया गया।

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