हाईकोर्ट ने MP बर्क की गिरफ्तारी पर लगाई रोक- लेकिन रद्द नहीं होगी FIR
इनमें एक एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क भी नामजद किए गए हैं।;
प्रयागराज। संभल में शाही मस्जिद के कोर्ट सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में नामजद किए गए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान को फौरी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए सांसद से कहा है कि वह विवेचना में पुलिस का सहयोग करें।
संभल में पिछले साल की 24 नवंबर को शाही मस्जिद के कोर्ट सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द नहीं होगी।
हाई कोर्ट ने कहा है कि हिंसा के मामले की जांच जारी रहेगी और सपा सांसद को विवेचना में पुलिस का सहयोग करना होगा। अदालत ने सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए फिलहाल सपा नेता को फौरी राहत दे दी है।
उल्लेखनीय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल की 24 नवंबर को शहर की शाही जामा मस्जिद के कोर्ट सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में गोली लगने से चार युवकों की मौत हो गई थी।
हिंसा की इस वारदात में पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत घायल हुए 19 पुलिस कर्मियों को ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हिंसा के मामले को लेकर पुलिस द्वारा कई एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें एक एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क भी नामजद किए गए हैं।