HC का सेंट्रल विस्टा निर्माण पर रोक से इंकार-याचिकाकर्ता पर जुर्माना
याचिका लगाने वाले व्यक्ति भी 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है
नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे सेंट्रल विस्टा निर्माण की रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में अपील की गई थी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। हवाला दिया गया था कहां गया था कि इस समय दिल्ली में कोरोना की वजह से संक्रमण और भी तेज बढ़ सकता है। इस मामले में दिल्ली की हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए। फैसला सुनाया है और सेंट्रल विस्टा निर्माण पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है। यहां तक कि याचिका लगाने वाले व्यक्ति भी 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। CORT ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि प्रोजेक्ट जबरन रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी।
कोर्ट का फैसला उस समय आया है जब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा चालू हो चुका है। लेकिन दिल्ली की हाई कोर्ट ने फैसला आज ही सुनाया है।
शुरुआत के दौरान अदालत ने कहा कि लोगों की रूचि प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में है। इस पर नवंबर में काम पूरा होने का कॉन्ट्रैक्ट है। अदालत ने कहा कि ये पब्लिक प्रोजेक्ट है। इसे अलग करके नहीं देखा जब चाहिए। ये राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण नवंबर 2021 तक पूरा करना है।
अदालत के अनुसार इसका कोई कारण नहीं है कि वह आर्टिकल 226 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्माण पर रोक लगाए।