मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट का झटका- संभल मस्जिद में नहीं होगी...

एएसआई की निगरानी में तत्काल शाही जामा मस्जिद की साफ सफाई करने का आदेश दिया है।;

Update: 2025-02-28 08:32 GMT

प्रयागराज। शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को अदालत का जोर का झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई की परमिशन देने से इनकार करते हुए ASI की निगरानी में तत्काल साफ सफाई करने का आदेश दिया है।

शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई करवाने की अनुमति देने से मस्जिद की इंतजामियां कमेटी को साफ इनकार कर दिया है।

शुक्रवार की सवेरे आर्कियोलॉजी सर्वे आफ इंडिया यानी एएसआई की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद की पेंटिंग अभी ठीक है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने एएसआई की निगरानी में तत्काल शाही जामा मस्जिद की साफ सफाई करने का आदेश दिया है।


हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को एएसआई रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 4 मार्च तक का समय देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 मार्च को इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि जामा मस्जिद कमेटी के वकील जहीर असगर की ओर से इसी महीने की 25 फरवरी को संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें कहा गया था कि हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई कराते हैं लेकिन इस मर्तबा प्रशासन मस्जिद की रंगाई पुताई की परमिशन नहीं दे रहा है।

इस मामले को लेकर बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी जिसमें मस्जिद के मुतवल्ली एवं एएसआई को भी शामिल किया गया था।Full View

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