हाईकोर्ट का केजरीवाल को झटका- सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक
हाईकोर्ट ने फिलहाल सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी है।;
नई दिल्ली। शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जेल भेजे गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निचली अदालत की ओर से बीते दिन दी गई जमानत के बावजूद अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल ED की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी है।
शुक्रवार को मनी लांड्रिंग के मामले में बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत की ओर से दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख करने वाली ED की याचिका पर सुनवाई को सहमत हुई हाईकोर्ट ने फिलहाल सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दावा किया गया है कि हमें अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाए। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को सलाह देते हुए कहा है कि आपको अदालत के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए।
फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद ही यह बात पूरी तरह से साफ हो सकेगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से रिहा होंगे अथवा नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को उस समय तक प्रभावी नहीं किया जाएगा, जब तक अदालत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं कर लेता है।