हाईकोर्ट ने किया बागेश्वर धाम का रास्ता क्लियर- दी कथा की अनुमति

हाईकोर्ट का कहना है कि किसी भी धार्मिक आयोजन अथवा कथा को नहीं रोका जा सकता है।

Update: 2024-01-29 11:30 GMT

रांची। हाईकोर्ट की ओर से पलामू के रजवाड़ीह में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम का रास्ता क्लियर करते हुए उन्हें कथा के आयोजन की सशर्त अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि किसी भी धार्मिक आयोजन अथवा कथा को रोका नहीं जा सकता है। आयोजन के लिए सरकार सुगमता के साथ कुछ शर्त लगा सकती है।

सोमवार को पलामू के रजवाड़ीह में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के कथा आयोजन को लेकर दाखिल की गई याचिका को निष्पादित करते हुए अदालत ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का रास्ता क्लियर करते हुए उन्हें कथा के आयोजन को सशर्त इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि किसी भी धार्मिक आयोजन अथवा कथा को नहीं रोका जा सकता है।

पलामू के डीसी ने बागेश्वर धाम के कथा आयोजन को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की की गई थी। पलामू में कथा का आयोजन 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक होना है।

पलामू के डीसी रवि रंजन ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा आयोजन की अनुमति को रद्द करते हुए कहा था कि जहां पर कथा का आयोजन प्रस्तावित है वह नदी का तट है और कथा के आयोजन से इलाके का ईको सिस्टम प्रभावित होगा। डीसी के इनकार के बाद आयोजकों द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था।

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