HC का बड़ा आदेश- एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खुलवाए सरकार
इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा एवं पंजाब सरकार की होगी।
चंडीगढ़। हाईकोर्ट की ओर से इसी साल के फरवरी महीने से शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर बड़ा आदेश देते हुए कहा गया है कि बॉर्डर पर की गई बेरिकेडिंग को एक हफ्ते के भीतर खुलवाया जाए।
बुधवार को हाईकोर्ट की ओर से हरियाणा सरकार को दिए गए बड़े आदेशों में कहा गया है कि शंभू बॉर्डर पर किसने की ओर से किया जा रहे आंदोलन की वजह से प्रशासन द्वारा सड़क पर की गई बेरिकेडिंग को एक हफ्ते के भीतर खुलवाते हुए रास्ते को सुचारू करें। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा एवं पंजाब सरकार की होगी।
हाईकोर्ट ने कहा है कि आंदोलनकारी किसान शंभू बॉर्डर से हटाए जाने के बाद प्रशासन की तरफ से चिन्हित किए गए स्थान पर अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खुलवाने के आदेशों के अलावा खनौरी बॉर्डर पर मरने वाले किसान शुभकरण के मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का सरकार को आदेश दिया है।
एसआईटी बनाने के मामले पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है की सतीश बालन हाई कोर्ट के आदेश पर गठित की जाने वाली एसआईटी को लीड करेंगे। हाई कोर्ट की ओर से हरियाणा सरकार को यह आदेश एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया गया है एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर को खुलवाने के लिए जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी।