सुनसान जगह पर किया था दुधमुंही बच्ची से रेप- अदालत ने दोषी को सुनाई...
बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास भोगने और 55 हजार रूपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया हैै।
मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक पॉक्सो कोर्ट ने लगभग दो वर्ष पूर्व एक दुधमुही बच्ची के साथ बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास भोगने और 55 हजार रूपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया हैै। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की जानकारी देते हुए स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि चार सितंबर 2021 को शाम करीब चार बजे अपने घर के बाहर खेल रही पांच साल की एक बच्ची को उसका पड़ोसी योगेन्द्र (35) उर्फ गोला टाफी का लालच देकर पास के एक सुनसान मकान में ले गया और बलात्कार किया।
बच्ची ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। पीड़िता के पिता ने सात सितंबर 2021 को महाबन थाने में इसकी रिपोर्ट धारा 506 आईपीसी, 376एबी आईपीसी एवं 5/6 पाक्सों ऐक्ट में दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि उसका यह पहला अपराध है मगर डीजीसी पाक्सो ऐक्ट अलका उपमन्यु ने कहा कि चूंकि अभियुक्त ने एक घ्रणित अपराध वह भी दुघमुही पांच साल की बच्ची के साथ किया है इसलिए उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट राम किशोर यादव ने बचाव पक्ष की दलीलों को दरकिनार करते हुए डाक्टरी रिपोर्ट, गवाहों ओर बच्ची के बयान आदि के आधार पर अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ गोला को धारा 506 आईपीसी के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माना तथा धारा 5/6 पाक्सों ऐक्ट के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने का आदेश दिया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी मगर जेल में अब तक बिताए गए समय का मुख्य सजा में समायोजन किया जाएगा।