बालिका से दुष्कर्म: दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास

एक मासूम बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास जो उसके शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा (यानि अंतिम सांस तक ) की सजा दी है।

Update: 2021-03-18 16:17 GMT

झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनूं में विशेष न्यायालय पोक्सोने आज दिए निर्णय में एक मासूम बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास जो उसके शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा (यानि अंतिम सांस तक ) की सजा दी है।

मामले के अनुसार 29 सितंबर 2019 को पीड़िता की माता ने पुलिस थाना नवलगढ़ पर रिपोर्ट दी कि 28 सितंबर की शाम छह बजे उसकी सात वर्ष आठ माह उम्र की पुत्री बरामदे में बैठकर पढ़ रही थी। तभी आरोपी होशियारसिंह उर्फ धर्मपाल जाट निवासी सेठों वाली ढ़ाणी आया तथा उसका का मुंह दबाकर कमरे के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। थोड़ी देर बाद बच्ची बाहर भागकर रोते हुए आई तथा वह तेजी से दौड़कर बच्ची के पास गई तो धर्मपाल उसे धक्का देकर भाग गया।

पुलिस ने बाद जांच इस मामले में होशियार उर्फ धर्मपाल के विरूद्ध पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक लोकेंद्रसिंह शेखावत द्वारा इस मामले में 15 गवाहान के बयान करवाए गए तथा 32 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। विशिष्ठ लोक अभियोजक लोकेंद्रसिंह शेखावत ने न्यायालय में तर्क दिया कि मामला अत्यंत गंभीर किस्म का है तथा 8 वर्ष से भी कम छोटी बालिका से दुष्कर्म किया गया है। न्यायाधीश सुरेशकुमार जैन ने आरोपी को होशियार सिंह उर्फ धर्मपाल को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 450 में भी 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करते हुए सभी सजाएं साथ-साथ भुगतने के भी आदेश दिए।

वार्ता




 



 



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