राहुल हत्याकांड में आरोपी बाप बेटे को हुई उम्र कैद-जुर्माना भी किया
अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाते हुए दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2009 की 7 सितंबर को थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव पलड़ी में पुरानी रंजिश को लेकर की गई राहुल की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी मुकेश एवं उसके बेटे रवि उर्फ फोंदी को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाते हुए दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। आरोपी रवि को एक अन्य मामले में भी 2 वर्ष की सजा सुनाते हुए उसमें 10000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है।
शुक्रवार को वर्ष 2009 की 7 सितंबर को जनपद के थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव पलड़ी में पुरानी रंजिश के मामले को लेकर राहुल की गोली मारकर की गई हत्या के मामले की सुनवाई की गई। एडीजे-13 शक्ति सिंह की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के एडीजीसी परविंदर कुमार की ओर से अदालत के सम्मुख आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई। जिसके चलते विद्वान न्यायाधीश शक्ति सिंह ने दोषी पाए गए आरोपी मुकेश एवं उसके बेटे रवि उर्फ फोंदी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए दोनों को अर्थदंड से भी दंडित किया। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी पाए गए आरोपी रवि को अदालत ने 2 वर्ष कैद की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
अदालत की ओर से निर्देश दिया गया है कि दोषियों के ऊपर किए गए जुर्माने की राशि 100000 रूपये की रकम में से आधी रकम यानी 50000 रूपये की धनराशि मृतक राहुल के माता-पिता को दी जाएगी।