कोर्ट का फैसला- दुराचार के दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास

छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।;

Update: 2022-12-21 12:55 GMT

जौनपुर। जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट ने छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वादी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया था कि उसकी पुत्री बादशाहपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी अपने नाना के यहां गई थी, वह 30 दिसंबर 2013 को नाना के साथ बैंक में रुपया निकालने गई थी, रास्ते में उसे आरोपी अजय उर्फ राजा निवासी थाना सुजानगंज क्षेत्र मिला और अपने साथियों के साथ उसे जबरदस्ती जीप पर बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुराचार किया।

घटना की जानकारी पीड़िता ने घर आने पर परिजनों को दी। पीड़िता के पिता ने पहले मुंगरा बादशाहपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया, मगर वहां पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो वह धारा 156 (3) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र दिया और अदालत के आदेश पर मुंगरा बादशाहपुर में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा।

पत्रावली पर उपलब्ध सबूत और साक्ष्यों के आधार पर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट काशी प्रसाद यादव ने आरोपी अजय उर्फ राजा को सात वर्ष का कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

वार्ता

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