अदालत ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के लिए पिता को 20 वर्षों की....

पुलिस ने मामले की जांच की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत भेज दिया।

Update: 2024-11-08 03:55 GMT

बालासोर। ओडिशा के बालासोर जिले में पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने गुरुवार को 42 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 12 वर्षीय नाबालिग सौतेली बेटी का यौन उत्पीड़न करने के लिए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

बालासोर की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रंजन कुमार सुतार ने उस व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे जुर्माना न चुकाने पर दो वर्षों की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने कहा कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 15 गवाहों और 17 साक्ष्यों की जांच करने के बाद फैसले की घोषणा की।

अदालत ने निर्देश दिया कि पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से दिया जाए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जलेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र के पथरापुरा निवासी मनोरंजन बेहरा ने उस समय अपराध किया जब पीड़िता घर में अकेली थी। जब उसकी मां घर लौटी तो पीड़िता ने आपबीती बताई।

पीड़िता की मां ने दो अप्रैल, 2019 को पुलिस में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने मामले की जांच की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत भेज दिया।

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