हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई दो कातिलों को उम्रकैद की सजा
2 हत्याभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा साथ ही 40,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में शामली पुलिस द्वारा हत्या के मामले में की गई प्रभावी पैरवी के चलते 02 हत्याभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा साथ ही 40,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त प्रदीप पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम मालैण्डी थाना गढीपुख्ता शामली जनपद शामली, राजेश पुत्री कलीराम निवासी ग्राम बुटराडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या 300/2018 धारा 302, 34 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। शामली पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को सजा कराने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30 जनवरी 2023 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामली द्वारा दोनों हत्याभियुक्तों को धारा 302 आईपीसी (हत्या करना) में आजीवन कारावास की सजा एवं 20,000-20,000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।