विभिन्न मामलों में 16 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाया सजा का फरमान
पुलिस द्वारा 05 अलग-अलग मामलों में 16 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा दिनांक 20.01.2023 को 05 अलग-अलग मामलों में 16 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया ।
1. थाना झिंझाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 81/2009 धारा 147, 148,149,323,504,304 325 भादवि न्यायालय FTC-1 मु0नगर द्वारा अभियुक्तगण 1.नरेन्द्र 2.नरेश 3.विजन पुत्रगण जिले 4.पपला 5.जयपाल उर्फ भूरा पुत्रगण मलखान 6.विनोद 7.अशोक 8.सत्यपाल पुत्रगण मोहकम 9.राजकुमार पुत्र दाताराम निवासीगण ग्राम पान्थुपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली को धारा 304,149 भादवि में प्रत्येक को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20000/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 325, 149 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 10000/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास व 323, 149 भादवि में प्रत्येक को 06 माह का कठोर कारावास व 5000/- रुपये जुर्माना, अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास व धारा 504 भादवि में प्रत्येक को 06 माह के कठोर कारावास व 500/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 15 दिन के साधारण कारावास व धारा 147 भादवि में प्रत्येक को 01 वर्ष का कठोर कारावास व 2000/- रुपये जुर्माना, अदा न करने पर 01 माह का कारावास, धारा 148 भादवि में प्रत्येक को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 4000/- रुपये जुर्माना, अदा न करने पर 02 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है । सभी सजाऐं साथ-साथ चलेगीं ।
2. थाना आदर्शमण्डी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 165/2018 धारा 498A, 506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.आलमखान, 2.औरंगजेब उर्फ परवेज पुत्रगण अमानत खान, 3.फैमिदा पत्नि अमानत खान, 4.अफसाना पत्नि तबरेज खान निवासीगण कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली को न्यायालय कैराना द्वारा धारा 506 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक 20,000/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा व धारा 498A भादवि में प्रत्येक को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रूपये का जुर्माना, अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है
3. थाना थानाभवन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 409/2012 धारा 498A भादवि में अभियुक्त फरीद पुत्र खुर्शीद निवासी शांहजहांपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा धारा 498A भादवि में 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5000/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 45 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ।
4. थानाथानाभवन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/2013 धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त इन्तजार उर्फ भौली पुत्र मुख्तियार निवासी मौहल्ला आफगानान थाना कैराना जनपद शामली को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा धारा 25 आयुध अधिनियम में 03 वर्ष के साधारण कारावास व 1000/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ।
5. थाना बाबरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2022 धारा 379, 411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सन्नी पुत्र पाल सिंह निवासी हरीसिंह कालोनी थाना किला जनपद पानीपत (हरियाणा) को न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा धारा 379 भादवि में जेल में बिताई गई अवधि दिनांक 09.02.2022 से 20.01.2023 तक व 2000/- जुर्माना, अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास व धारा 411 भादवि में जेल में बिताई गई अवधि व 1000/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 06 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है ।