कोर्ट का ED को बड़ा झटका- अमानतुल्लाह खान की रिहाई का निर्देश
आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है।
नई दिल्ली। राजधानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट मनी लांड्रिंग के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय को जोर का झटका देते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक को राहत प्रदान की है। अदालत ने ₹100000 के मुचलके पर अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का निर्देश दिया है।
बृहस्पतिवार को राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 36 करोड रुपए की संपत्ति की खरीद में मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक को ₹100000 के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
36 करोड रुपए की संपत्ति की खरीद में मनी लांड्रिंग के मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है।
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लिहाजा उन्हें भी बरी किया जाता है।
इस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से मनी लांड्रिंग के मामलों को लेकर जांच करने वाली प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में जोर का झटका लगा है।