कांग्रेस अध्यक्ष को मिली राहत- कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश

कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को 25- 25 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

Update: 2024-04-15 11:23 GMT

वाराणसी। केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की सत्ता से पिछले काफी समय से बेदखल चल रही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अदालत से एक और मामले में राहत हासिल हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने के मामले में 25- 25 हजार रुपए की दो जमानत तथा बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

सोमवार को वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत ने बगैर अनुमति के धरना प्रदर्शन करने के एक मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को 25-25 हजार रुपए की दो जमानत तथा बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जवल उपाध्याय की अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष का उनके अधिवक्ता अनुज यादव द्वारा रखा गया था। बगैर अनुमति के धरना प्रदर्शन के इस पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को 25- 25 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि कोतवाली थाने के उप निरीक्षक जगदीश प्रसाद की ओर से वर्ष 2020 की 13 जून को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि जिस समय सब इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ गस्त करते हुए टाउन हॉल के मैदान में पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, फसाहत हुसैन और आशीष केसरी समेत तकरीबन 40- 50 लोग बगैर अनुमति के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब कोविद-19 महामारी का हवाला देते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे इन लोगों से किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर धरना प्रदर्शन करने की बात का ही तो उग्र हुए यह सभी लोग पुलिस टीम के साथ कहासुनी करने लगे।

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