केंद्रीय मंत्री के बेटे को नहीं मिली जमानत- अब होगी इस दिन सुनवाई
हुई हिंसा के मामले में बुरी तरह से फंसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी है।
नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में वर्ष 2021 की 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में बुरी तरह से फंसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई के टल बजाने से केंद्रीय मंत्री के बेटे को अभी अपनी रातें जेल के भीतर रहकर ही काटनी पड़ेगी।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत पर होने वाली सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए अब 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। आशीष मिश्रा मोनू ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी थी। इससे पहले आज सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि तिकुनिया हिंसा के सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज से पूछा था कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए मामले के ट्रायल में कितना समय लगेगा। इसके जवाब में बताया गया है कि न्यायाधीश लखीमपुर खीरी की रिपोर्ट इस बात को कह रही है कि मुकदमे को पूरा होने में तकरीबन 5 साल लगेंगे, क्योंकि मामले में 208 गवाह है।