मजदूर से मारपीट मामला-दो ठेकेदारों को 3 वर्ष की सजा-जुर्माना भी किया

लोक अभियोजक की ओर से दोनों आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की की गई थी

Update: 2021-10-29 13:57 GMT

मुजफ्फरनगर। थाना रतनपुरी क्षेत्र के ग्राम अंबरपुर में मिट्टी डालने का काम कर रहे दलित मजदूर के साथ मारपीट कर उसके विरूद्ध जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उससे र्दुव्यवहार किए जाने के मामले में आरोपी ठेकेदारों को न्यायालय ने 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों के ऊपर न्यायालय की ओर से 15 -15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। लोक अभियोजक की ओर से दोनों आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की की गई थी।

शुक्रवार को जनपद के रतनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम अंबरपुर में मिट्टी डालने का काम कर रहे दलित मजदूर संजय के साथ मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर मजदूर के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के मामले की अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में सुनवाई की गई। विद्वान न्यायाधीश शाकिर अली की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक यशपाल सिंह वे पैनल लॉयर सहदेव सिंह की ओर से जोरदार दलीले अदालत के सम्मुख रखते हुए आरोपी को सजा दिलाने की पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ठेकेदार जितेंद्र व सुक्खा को 3 वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत की ओर से दोनों ठेकेदारों पर अलग-अलग 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2010 की 17 फरवरी को जनपद के रतनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम अंबरपुर में डंपर के माध्यम से मिट्टी डालने का काम किया जा रहा था। दलित मजदूर संजय मिट्टी डालने के काम में लगा था। वारदात के दिन देरी से आने पर आरोपी ठेकेदारों जितेंद्र व सुक्खा ने दलित मजदूर की पिटाई करते हुए उसके विरूद्ध जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था।



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