भरण पोषण न देने वाले पति के खिलाफ वारंट जारी, संपत्ति कुर्क करने के आदेश

जौनपुर के परिवार न्यायालय ने सुलतानपुर के जिलाधिकारी को पति की सात लाख 15 हजार की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है।

Update: 2020-10-28 07:13 GMT

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के परिवार न्यायालय ने सरायख्वाजा इलाके के भरण-पोषण के मामले में परिवार न्यायालय ने सुलतानपुर के जिलाधिकारी को पति की सात लाख 15 हजार की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है।

अपर प्रधान न्यायाधीश चतुर्थ ने जिलाधिकारी सुल्तानपुर को आदेश दिया है कि हसनपुर के रहने वाले पति दिलशाद हुसैन की अचल संपत्ति कुर्क कर 7,15000 रूपया बकाया भरण पोषण की धनराशि वसूल कर 20 नवंबर तक कार्यवाही कर कोर्ट को अवगत कराएं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पत्नी नरगिस फातमा ने पति दिलशाद हुसैन के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने भरण पोषण का आदेश दिया। भरण पोषण अदा न करने पर पति के खिलाफ गिरफ्तारी व वसूली वारंट जारी हुआ। उस वक्त पति सऊदी अरब में था। यहां आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया । पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने पति दिलशाद के भारत छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

आदेश के बाद भी पति ने भरण-पोषण की धनराशि पत्नी एवं बच्चों को अदा नहीं की। कोर्ट ने वसूली वारंट जारी किया। नरगिस फातमा के अधिवक्ता ने दिलशाद की प्रॉपर्टी के संबंध में खतौनी भी दाखिल की थी जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया धारा 421 सीआरपीसी के तहत वसूली वारंट के अधीन दिलशाद की संपत्ति कुर्क कर बकाया धनराशि की वसूली।

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