UP - घटतौली पर लगाम लगाने के लिए गन्ना विभाग गंभीर : भूसरेड्डी
घटतौली पाये जाने पर चीनी मिल के साथ तौलन यंत्र विनिर्माता कम्पनी, तौल हेतु सॉफ्टवेयर प्रदाता कम्पनी तथा ए.एम.सी. प्रदाता के विरुद्ध भी होगी कार्यवाही।
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु आयुक्त, गन्ना एवं चीनी संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा पेराई सत्र 2020-21 में मिलगेट एवं गन्ना क्रयकेन्द्रों पर घटतौली की कुप्रथा को समूलरूप से नष्ट करने के लिए जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को घटतौली रोकने हेतु व्यापक निर्देश जारी किये गये हैं।
इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुये गन्ना आयुक्त द्वारा बताया गया कि गन्ना क्रयकेन्द्र संचालित होने से 15 दिन पूर्व तौल लिपिकों के लाइसेंस संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से बनवाकर चीनी मिलों को उपलब्ध करा दिये जायेंगे। क्रय केन्द्र पर गन्ना तौल करते समय तौल लिपिकों द्वारा लाइसेंस के साथ पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा, जिन तौल लिपिकों के लाइसेंस जारी किये गये है उनका डाटाबेस मय फोटो सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित सहायक चीनी आयुक्त द्वारा की जायेगी।
आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि तौल लिपिको के पाक्षिक स्थानान्तरण को पारदर्शी बनाये जाने के लिए ई.आर.पी. के माध्यम से स्थानान्तरण करने तथा उसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर निर्गत सूची को सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया जायेगा। विगत 05 वर्षो में जिन तौल लिपिकों के लाइसेंस निरस्त किये गये हो अथवा दण्डित किया गया हो उन तौल लिपिकों के लाइसेंस निर्गत न किये जाने हेतु निर्देश भी दिये गये है। चीनी मिलगेट पर न्यूनतम 10 टन क्षमता वाले मैनुअल काँटा लगाये जाने हेतु चीनी मिल अध्यासी को निर्देशित किया गया है जिससे कृषक अपने वजन की तुलनात्मक जाँच कर सकेगें। स्थानीय निवासी को उसी ग्राम में स्थापित क्रयकेन्द्र पर तौल लिपिक के रूप में न लगाये जाने के निर्देश भी दिये गये साथ ही प्रत्येक क्रयकेन्द्र पर उस दिन तौली जाने वाली पर्चियों की एकनॉलेजमेन्ट शीट भी अनिवार्य रूप से चस्पा की जायेगी।
गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान अशु़द्व एवं समायोजित काँटों पर कार्यरत तौल लिपिक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अन्तर गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने तथा चीनी मिलों द्वारा संचालित किये जा रहे गन्ना क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तौलन पट्ट की कार्य में शुद्वता को बनाये रखने हेतु विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा काँटों की स्टैपिंग कराते हुए उसकी अभेद्यता बनाये रखने के निर्देश भी परिक्षेत्रों को जारी किये गये है। स्मार्ट वेमेण्ट के अन्तर्गत गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ने की तौल की सूचना तथा ग्रासवेट टेयरवेट वाजिब गन्ना मूल्य, बैंक खाता नम्बर आदि की सूचना कृषकों को उनके मोबाइल नम्बरों पर एस.एम.एस. के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जिससे कृषकों को अपने तौल एवं गन्ना मूल्य की जानकारी प्राप्त हो सकेगी ।
प्रत्येक चीनी मिल में एक कन्ट्रोलरूम स्थापित किये जाने तथा उसमें गन्ने से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किये जाने हेतु चीनी मिलों को निर्देशित किया गया है जिससे कृषकों को अपनी गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। प्रत्येक क्रयकेन्द्र पर फ्लैक्स/आयरन बोर्ड पर जिला एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के मोबाईल नम्बर एवं गन्ना आयुक्त कार्यालय के कन्ट्रोलरूम का टोल-फ्री नवम्बर 1800-121-3203 अनिवार्य रूप से उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति में कृषक विभाग को अपनी समस्याओं से अवगत करा सकेंगे। घटतौली पाये जाने पर सम्बन्धित चीनी मिल के साथ-साथ तौलन यंत्र विनिर्माता कम्पनी एवं सॉफ्टवेयर प्रदाता कम्पनी तथा ए.एम.सी. प्रदाता कम्पनी के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के निर्देश भी दिये गये है।
तौल कार्य के दौरान सभी मिलगेट एवं गन्ना क्रयकेन्द्रों पर कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु गन्ना आयुक्त भूसरेड्डी द्वारा ,यह भी निर्देश दिये गये हैं कि सभी मिलगेट एवं गन्ना क्रयकेन्द्रों पर दो गज की दूरी बनाये रखने, अनिवार्य रूप से मास्क लगाने तथा सभी चीनी मिलों द्वारा इन स्थानों पर सेनेटाइजर एवं साबुन-पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।