केंद्रीय गृह राज्यमंत्री का बेटा 3 दिनों तक रहेगा पुलिस कस्टडी में

अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखे गए फैसले के तहत कोर्ट की ओर से पुलिस को मोनू की 3 दिन की कस्टडी दी गई है

Update: 2021-10-11 11:39 GMT

लखनऊ। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू अगले 3 दिनों तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा। अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखे गए फैसले के तहत कोर्ट की ओर से पुलिस को मोनू की 3 दिन की कस्टडी दी गई है। हालांकि पुलिस की ओर से 14 दिन का रिमांड मांगा गया था।

सोमवार को न्यायालय के सम्मुख हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में इसी माह की 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में दे दिया है। हालांकि पुलिस की ओर से आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी। इस बीच पुलिस ने एक लाइसेंसी राइफल और पिस्टल को जब्त करते हुए दोनों ही हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। यह दोनों हथियार आशीष मिश्रा के नाम पर सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। पुलिस द्वारा एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। 9 अक्टूबर की देर रात की गई आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इसी दौरान पुलिस ने आशिष मिश्रा से पूछताछ के लिए लखीमपुर खीरी के सेशन कोर्ट में 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी डाल दी थी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में तीन अक्तूबर को हुए बवाल में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष को सीजेएम कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। हालांकि पर्यवेक्षण समिति ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। पर्यवेक्षण समिति अब आशीष मिश्र को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान आशीष मिश्र को कोर्ट में पेश नहीं किया गया, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हुई। इससे पहले, कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।



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