पीड़िता को मिला इंसाफ- न्यायायल ने सुनाई अपराधी को सजा

उपरोक्त अभियोग एसटी नंबर 857/18 पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-एफटीसी-1 सहारनपुर में विचाराधीन था

Update: 2022-06-18 13:44 GMT

सहारनपुर। एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-एफटीसी-1 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

गौरतलब है कि दिनांक 25 जुलाई 2017 को वादीया थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लडकी को अभियुक्त मुजफ्फरखान पुत्र अब्दुल रहीम निवासी मैट्रो शांपिग मॉल भाटिया कॉलोनी लुधियाना पंजाब के द्वारा वादिया को बन्धक बनाकर सामूहिक बलात्कार करने की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 33/2017 धारा 376, 342, आईपीसी में थाना महिला थाना पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नंबर 857/18 पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-एफटीसी-1 सहारनपुर में विचाराधीन था।

थाना चिलकाना के द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-एफटीसी-1 सहारनपुर द्वारा आज अभियुक्त मुजफ्फरखान पुत्र अब्दुल रहीम निवासी मैट्रो शांपिग मॉल भाटिया कालोनी लुधियाना पंजाब मुकदमा अपराध संख्या 33/17 धारा 376, 342, आईपीसी में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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