लुटेरे को मिली 6 वर्ष कैद की सजा-जुर्माना भी हुआ-दिनदहाड़े की थी लूट

जुर्माना की राशि अदा ना किये जाने पर दोषी को एक वर्ष की सजा अतिरिक्त काटनी पडेगी

Update: 2021-09-18 12:03 GMT

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2015 की 16 फरवरी को बुढाना से आ रहे कारोबारी से लगभग पौने तीन लाख रूपये की लूट के मामले में आरोपी को न्यायाधीश द्वारा 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी को 1000 रूपये के जुर्माने के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना की राशि अदा ना किये जाने पर दोषी को एक वर्ष की सजा अतिरिक्त काटनी पडेगी।

शनिवार को एसीजेएम प्रथम की अदालत में वर्ष 2015 की 16 फरवरी को शाहपुर थाना क्षेत्र में बुढाना से आ रहे दुकानदार से 2 लाख 70 हजार रूपये लूटने के मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह द्वारा कारोबारी से दिन दहाडेरूपये लूटने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए दीपक को दोषी मानते हुए 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी के ऊपर 1000 रूपये का जुर्माना भी किया है। न्यायाधीश की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। एसीजेएम प्रथम प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में हुई इस सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी राम अवतार सिंह की ओर से जोरदार पैरवी की गई।

अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2015 की 16 फरवरी को कारोबारी मोहम्मद रईस बुढ़ाना में अपनी दुकान बंद करने के बाद बाइक पर सवार होकर मुजफ्फरनगर आ रहा था। थाना शाहपुर क्षेत्र के उमरपुर भट्टे के निकट पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने दिनदहाडे कारोबारी को हथियारों की नोक पर लेते हुए उससे 2 लाख 70 हजार रूपये की नकदी लूट ली थी और आराम के साथ मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित ने लूट का शिकार हुए पीडित ने शाहपुर थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर देते हुए लुटेरों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की थी।

पुलिस ने घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज करने के बाद भागदौड़ करते हुए लूटपाट की इस वारदात में शामिल दीपक पुत्र श्रीपाल सैनी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से लूट की रकम में से 7000 रूपये की नगदी बरामद कर उसे जेल भेज दिया था।

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