एससी की योगी सरकार को फटकार-आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं?

शुक्रवार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले की उच्चतम न्यायालय में आज फिर से सुनवाई की गई

Update: 2021-10-08 09:28 GMT

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की वारदात में 4 किसानों समेत 9 लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही से नाराजगी जताते हुए कहा है कि वह सरकार की ओर से अभी तक उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर आप क्या संदेश दे रहे हैं?

शुक्रवार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले की उच्चतम न्यायालय में आज फिर से सुनवाई की गई। सीजेआई की बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की इस मामले में अभी तक की जांच पर नाखुशी जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने सरकार के वकील से पूछा है कि हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? ऐसा करके आखिर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? उच्चतम न्यायालय की ओर से किए गए सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि इस मामले में आरोपी बनाए गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा शनिवार को 11.00 बजे तक पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे।


इसके बाद अदालत की ओर से हरीश साल्वे से पूछा गया कि क्या आप देश में किसी भी अन्य दूसरे मर्डर केस के आरोपी को इसी तरह का ट्रीटमेंट देते? मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की ओर से साफ-साफ कहा गया है कि वह लखीमपुर खीरी मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि वह कौन सी एजेंसी है जो इस मामले की जांच कर सकती है? उच्चतम न्यायालय की ओर से उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी निर्देश दिए गए हैं कि नई एजेंसी की जांच शुरू होने तक सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए।



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