संशोधित आदेश जारी- मंगलवार को रिहा होगा केंद्रीय मंत्री का बेटा

हाईकोर्ट की ओर से संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें हत्या और साजिश के आरोपों को भी जमानत में शामिल किया गया है

Update: 2022-02-14 12:13 GMT

लखनऊ। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बेटे आशीष मिश्रा मोनू मंगलवार को जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे। मुख्य आरोपी के वकील ने बताया है कि हाईकोर्ट की ओर से संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें हत्या और साजिश के आरोपों को भी जमानत में शामिल किया गया है।

सोमवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले साल की 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू के करेक्शन आर्डर मामले को लेकर सुनवाई हुई। इसके बाद सभी धाराओं को जमानत में शामिल कर लिया गया। अदालत की ओर से जमानत प्रपत्रों में मृतक किसानों का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के बयानों का भी जिक्र किया गया है। अदालत की ओर से अपने आदेश में कहा गया है कि एफआईआर में लिखा गया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र मोनू गाड़ी की बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था और गोली चला रहा था। साथ ही एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि उसके द्वारा चलाई गई गोली से गुरविंदर सिंह नाम के एक शख्स की मौत हो गई है जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी शव पर गोली के निशान नहीं मिले हैं। उल्लेखनीय है कि लखीमपुर के तिकुनिया में 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा की इस वारदात में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता, 3 किसान और एक पत्रकार भी शामिल था। हिंसा की इस वारदात में 13 अन्य लोग भी घायल हुए थे।

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