जरूर दें ध्यान-6 महीने राशन नहीं लिया तो पड सकते हैं इस मुसीबत में

UP में किसी व्यक्ति के कार्ड धारक होने के बावजूद उसके द्वारा राशन नहीं लेने पर उसका कार्ड निरस्त किया जा सकता है

Update: 2022-04-14 09:40 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति के कार्ड धारक होने के बावजूद उसके द्वारा राशन नहीं लेने पर उसका कार्ड निरस्त किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्रों तक प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से अब यह कवायद की जा रही है। प्रारंभिक जांच पड़ताल के दौरान सुल्तानपुर में 400000 से भी अधिक कार्ड धारको में 1 फीसदी ऐसे कार्ड धारक पाए गए हैं जिन्होंने राशन नहीं लिया है।

उत्तर प्रदेश में अब राशन कार्डधारी को 6 महीने तक या उससे अधिक की अवधि तक राशन की दुकान से राशन नहीं लेना भारी पड़ सकता है। लंबे समय से राशन कार्ड होने के बावजूद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं लेने वालों के स्थान पर अन्य पात्रों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए यह नई कार्ययोजना बनाई गई है। अब केवल इसे लागू करने के लिए शासन से अनुमति मिलने का इंतजार किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों को चिन्हित करते समय यह भी ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 संक्रमण के चलते अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया है, ऐसे हालातों में राशन नहीं लेने वालों की सूची में संबंधित का नाम तभी डाला जाए जब यह पूरी तरह से निश्चित हो जाए कि कार्ड धारक राशन लेने का इच्छुक नहीं है।

सुल्तानपुर के डीएसओ अभय सिंह ने बताया है कि जांच पड़ताल की जा रही है। जून महीने के बाद इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

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