मदरसों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू

अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मनोज सिंह ने विधिवत शासनादेश जारी कर दिया है।

Update: 2020-07-15 07:08 GMT

लखनऊ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, राजनैतिक पेंशन, नागरिक उड्डयन मंत्री  नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने कहा है कि जनहित और छात्रों के व्यापक हित तथा समस्त मदरसों के सत्र नियमित रखने के उद्देश्य से शासन द्वारा समर्थक विचार के उपरान्त 15 जुलाई 2020 से ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण तथा नये सत्र में प्रवेश आदि के कार्य हेतु प्रधानाचार्य द्वारा शैक्षणिक तथा शिक्षणेत्तर कार्मिकों को सहयोग हेतु बुलाए जाने की शासन द्वारा कतिपय शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गयी है।उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में विधिवत शासनादेश अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ  मनोज सिंह की ओर से जारी कर दिया गया है।

शासनादेश में बताया गया है कि शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कार्मिकों में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन नियमित रूप से मदरसा भवन, फर्नीचर आदि को पूर्णतः सेनेटाइज कराया जाए। मदरसा आने वाले शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जाए। यदि किसी कार्मिक का तापमान सामान्य से अधिक हो तो उसे मदरसे में प्रवेश न दिया जाए तथा इसकी सूचना सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करायी जाए। कोविड-19 से बचाव हेतु सेनेटाइजर तथा नियमित हैण्डवाश हेतु साबुन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जुलाई के उपरान्त यथाशीघ्र शिक्षक-अभिभावक संघ की बैठक आहूत की जाए, जिसमें ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था से उन्हें अवगत कराते हुए ऑनलाइन पठन-पाठन हेतु प्रेरित किया जाए। ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को  Webinars और Online tutorial इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नवीन सत्र हेतु विद्यार्थियोें के प्रवेश की कार्यवाही कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाए। प्रत्येक कक्षा हेतु प्रतिदिन निर्धारित कक्षावार/विषयवार समय-सारिणी बनाकर अधिकतम 15-07-2020 तक ऑनलाइन शिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जाए।

 नंद गोपाल गुप्ता (नंदी) ने बताया कि राजस्व विभाग के शासनादेश सं-195/एक-11-2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 संपठित उ0प्र0 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत घोषित लाॅकडाउन के कारण मदरसे बन्द हैं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश सं0-40-30-2020-ढी0एम0-1(ए) दिनांक 29.06.2020 द्वारा कोविड-19 के दौरान अनलाॅक-2 के सम्बंघ में गतिविधियों को प्रारम्भ किये जाने के सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। 

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