कोर्ट में बाहरी अधिवक्ताओं की नो एंट्री- नहीं कर सकेंगे सीधे पैरवी

किसी भी मुकदमे की सीधी पैरवी नहीं कर सकेंगे, इसके लिए अब बाहरी वकीलों को स्थानीय अधिवक्ता को अपने साथ लेकर अदालत में जाना होगा।;

Update: 2021-03-26 11:31 GMT

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला की अदालतों में बाहरी वकील अब किसी भी मुकदमे की सीधी पैरवी नहीं कर सकेंगे, इसके लिए अब बाहरी वकीलों को स्थानीय अधिवक्ता को अपने साथ लेकर अदालत में जाना होगा।

शुक्रवार को इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन ने बैठक आहूत करने के बाद एक प्रस्ताव पास किया है। इसके बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई समेत अन्य सभी अदालतों में पैरवी करने के लिए स्थानीय वकील का वकालतनामा अनिवार्य होगा।

उल्लेखनीय है कि अभी तक अन्य जिलों के अधिवक्ता अपना स्वयं का वकालतनामा लगाकर गाजियाबाद के सिविल एवं सीबीआई अदालत में मुकदमों की पैरवी कर रहे थे, लेकिन जिला बार एसोसिएशन के नए प्रस्ताव के बाद अब बाहरी अधिवक्ताओं के लिए परेशानी खड़ी हो गयी है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीश त्यागी ने बताया कि कोविड-19 के बाद से वकीलों के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इनका समाधान करने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है।

गौरतलब है कि मेरठ, हापुड़ और गौतमबुद्ध नगर की बार एसोसिएशन इस तरह का प्रस्ताव पूर्व में ही पास कर चुकी है। इसके बाद अब गाजियाबाद में इस तरह का प्रस्ताव पास किया गया है।


 



 




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