गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर शासन का अत्यन्त कड़ा रूख, भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर कड़ी कार्यवाही : सुरेश राणा
सिम्भावली ग्रुप की सिम्भावली एवं मोदी ग्रुप की मोदीनगर चीनी मिलों के मालिकों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश, शीघ्र होगी गिरफ्तारी।
प्राथमिकता के आधार पर किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु सरकार कटिबद्ध : सुरेश राणा
सिम्भावली ग्रुप की सिम्भावली एवं मोदी ग्रुप की मोदीनगर चीनी मिलों के मालिकों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश, शीघ्र होगी गिरफ्तारी।
अधिक बकाया वाली चीनी मिलों के विरूद्व जारी होगी आर.सी.
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री, सुरेश राणा ने गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की और बकाया गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान कराने के कड़े निर्देश दिये। सिम्भावली ग्रुप व मोदीनगर ग्रुप की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य की अधिक धनराशि बकाया होने एवं भुगतान के प्रति मिल प्रबन्धन की उदासीनता को देखते हुए इन मिल मालिकों एवं प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध ई.सी. एक्ट में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इन चीनी मिलों द्वारा बेंची गई चीनी से प्राप्त 85 प्रतिशत धन को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्रयोग नहीं किया गया है, अपितु गन्ना मूल्य में देय काफी धनराशि अन्य मदों में व्यय कर ली गई है।
श्री सुरेश राणा जी मंडल सहारनपुर के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक चीनी मिल की गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में समीक्षा करते हुए pic.twitter.com/zXcFophXxG
— DM Shamli (@dm_shamli) September 21, 2019