हत्या का मामला- आठ साल बाद आया फैसला- आजीवन कारावास
आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि इस मामले में चार अभियुक्तों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(तृतीय) विपिन कुमार ने हत्या के आठ साल पुराने मामले में पांचवे अभियुक्त को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि इस मामले में चार अभियुक्तों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार छह जनवरी 2013 को रिफाइनरी थाना इलाके में भुड़रसू में गांव निवासी हाकिम सिह व लोकी, अजय उर्फ अज्जू, किशनी, हाकिम सिंह ने गांव में ही सुरेशचन्द्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी ।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में सात गवाह पेश किये गए थे। इस मामले में 25 जुलाई 2019 को किशनी, हाकिम, अजय सिंह उर्फ अज्जू, हाकिम को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही बीस- बीस हजार का जुर्माना लगाया था। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया था। अभियुक्त लोकी की रिफाइनरी थाने में क्रिमिनल हिस्ट्री खुली हुई है तथा वह मुकदमे के फैसले के समय फरार था और बाद में गिरफ्तार किया गया था।
विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त लोकी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उससे भी 20 हजार का जुर्माना अदा करने को कहा गया है।