कच्ची शराब के निर्माता एवं सप्लायर को मिली इतनी सजा और जुर्माना भी किया

अदालत की ओर से अवैध रूप से कच्ची शराब को तैयार करने के बाद उसकी आपूर्ति करने वाले आरोपी को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है

Update: 2022-03-16 13:26 GMT

मुजफ्फरनगर। अदालत की ओर से अवैध रूप से कच्ची शराब को तैयार करने के बाद उसकी आपूर्ति करने वाले आरोपी को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी के ऊपर 5000 रूपये का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है।

जनपद न्यायालय में आज वर्ष 2011 की 28 फरवरी को थाना रामराज क्षेत्र के ग्राम जलालपुर के जंगल में शराब की भट्टी से कच्ची शराब बनाकर उसे सप्लाई करने के मामले की सुनवाई हुई। एडीजे-14 संदीप गुप्ता की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित त्यागी ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की। अदालत ने अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद आरोपी कंवल सिंह को 1 वर्ष की सजा सुनाई और उसके ऊपर 5000 रूपये का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया। अदालत की ओर से फैसले में कहा गया है कि जुर्माना अदा नहीं करने की दशा में आरोपी को 1 माह और 7 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की 28 फरवरी को थाना रामराज के तत्कालीन एसएचओ अरविंद कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ इलाके के ग्राम जलालपुर के जंगल में छापामार कार्यवाही करते हुए शराब की भट्टी चढ़ाकर उस पर कच्ची शराब का निर्माण करने के बाद उसकी सप्लाई करने के मामले में आरोपी कंवल सिंह को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन प्रभारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार की ओर से की गई छापामार कार्यवाही में कच्ची शराब का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किए गए कंवल सिंह को लिखा पढ़ी करने के बाद जेल भेज दिया गया था। अदालत की ओर से आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया गया।

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