वनरक्षक की हत्या के आरोपी को उम्रकैद
एक अदालत ने वनरक्षक की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को उम्रकैद और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने वनरक्षक की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को उम्रकैद और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अनूपशहर स्थित एडीजी कोर्ट ने वनरक्षक सुरेश सिंह शर्मा की हत्या के आरोप में राजू उर्फ विशाल उर्फ कलुआ को बुध वार को आजीवन कारावास की सजा और 50000 का जुर्माना किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने गुरूवार को बताया कि मूल रूप से गढी मोरना जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा निवासी, सुरेश चंद्र शर्मा वन विभाग में वनरक्षक के रूप में तैनात था और परिवार के साथ छोटा बाजार डिबाई मैं रहता था। 24 अगस्त को सुरेश चंद्र शर्मा बाइक से लौट रहा था रास्ते में एक लुटेरे ने उनका मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूट ली विरोध करने पर सुरेश चंद की डंडा मारकर हत्या कर दी और शव को, एक खेत में छुपा दिया।
पुलिस ने इस सिलसिले में भेजा थाने में आईपीसी की धारा 302 201 394 के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान आहार थाना अंतर्गत ग्राम चाहीए निवासी, राजू उर्फ विशाल उर्फ कलुआ का नाम प्रकाश में आया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर वनरक्षक सुरेश चंद शर्मा की लूटी बाइक और मोबाइल फोन बरामद कर उसे जेल भेज दिया।
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया मुकदमे की अंतिम सुनवाई अनूपशहर स्थित अपार जिला सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी के न्यायालय में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राजू उर्फ विशाल उर्फ कलुआ को वनरक्षक सुरेश चंद शर्मा से मोबाइल और मोटरसाइकिल लूटने एवं विरोध करने पर उनकी हत्या करने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को खेत मे छिपा देने का, दोषी करार दीया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50000 का जुर्माना भी लगा दिया।
वार्ता