हत्या के आरोप में आठ को उम्रकैद
दो सगे भाइयों की हत्या के आरोप में आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।;
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दो सगे भाइयों की हत्या के आरोप में आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपुल राघव ने शनिवार को बताया कि कोतवाली देहात के गांव टांडा में 11 जनवरी 2016 को प्रेमदास के दो पुत्रों कमल और रिंकू पर मोहल्ले के रहने वाले लोगों ने सुबह के समय जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी, दोनों की अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में मौत हो गई। प्रेमदास की तहरीर पर कोतवाली देहात में दो महिलाओं समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
एडीजीसी विपुल राघव ने बताया कि घटना से दो वर्ष पूर्व आरोपी सरनी के भाई ईश्वर की हत्या कर दी गई थी जिसमें प्रेमदास वह उसके दोनों पुत्र नामजद आरोपी थे और घटना से कुछ दिन पूर्व ही न्यायालय से जमानत पर जेल से रिहा हुए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपार जिला सत्र न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह के न्यायालय में हुई। एडीजे ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कमल व रिंकू की हत्या के आरोप में साजिद उर्फ पीपी और हकीम समेत आठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगा दिया जबकि शोभा और शशि को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
वार्ता