मात्र 30 दिन में मिला मृत अबोध को इंसाफ- आरोपी को मौत की सजा

जनपद अदालत ने मात्र 30 दिनों के भीतर दुष्कर्म की शिकार हुई ढाई साल की अबोध मृत बच्ची को इंसाफ दिलाते हुए

Update: 2021-01-20 14:15 GMT

गाजियाबाद। जनपद अदालत ने मात्र 30 दिनों के भीतर दुष्कर्म की शिकार हुई ढाई साल की अबोध मृत बच्ची को इंसाफ दिलाते हुए उसके साथ दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत की सजा का फरमान सुनाया।


जिला अदालत की पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने 30 दिन पूर्व ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले रिश्ते के चाचा चंदन पांडे को दोषी करार देते हुए आरोपी को मौत की सजा सुनाई। अपने आदेशों में विद्वान न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी को उस समय तक फांसी पर लटका हुआ रखा जाए, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। न्यायाधीश ने आईपीसी 302 में आरोपी चंदन पांडे को आजीवन कारावास, आईपीसी की धारा 201 अपराध छुपाना में 7 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया। 20 दिन तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 10 गवाह पेश किए गये। इस सनसनीखेज घटना को पीडित फैक्ट्री कर्मचारी के ही जिगरी दोस्त चंदन पांडे ने अंजाम दिया था।

जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 की 19 अक्टूबर को महानगर के कविनगर थाने में पीड़ित ने सूचना दी थी कि उसकी ढाई साल की मासूम बेटी अचानक लापता हो गई है। परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने पीड़ित के जिगरी दोस्त चंदन पांडे को उसी रात हिरासत में लेते हुए पूछताछ की थी। लेकिन वह बच्ची के बारे में जानकारी न होने की बात कहते हुए लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। दूसरे दिन की दोपहर कविनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में नाले के किनारे झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस द्वारा दिखाई गई सख्ती के आगे चंदन पांडे टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी चंदन पांडे को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से वह डासना जेल में बंद है। अदालत के फैसले पर खुशी जताते हुए मृतक की माता ने कहा कि न्यायालय का फैसला एकदम दुरूस्त आया है। लेकिन बच्ची की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक दोषी फांसी के फंदे पर लटककर दम नहीं तोड़ देता है।



 


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