सरकार की यह योजना बुजुर्गो को बना रही आत्मनिर्भर

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बुजुर्गों को प्रदेश सरकार पेंशन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है

Update: 2020-11-17 15:22 GMT

लखनऊ। प्रदेश सरकार समाज के गरीबों, किसानों, असहायों, निराश्रितों के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उनकी सहायता कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग बुजुर्गों व किसानों के लिए वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना चला रही है। इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे स्त्री-पुरूष जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रू0 व शहरी क्षेत्र में 56460 रू0 तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोग पेंशन पाने के पात्र हैं। इस आयु सीमा के अन्तर्गत आने वाले वृद्ध किसान भी पात्र होते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बुजुर्गों को प्रदेश सरकार पेंशन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है।

प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत की खुली बैठक मेें होता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है। इस योजनान्तर्गत लाभ पाने के लिए आवेदन ऑनलाइन भी किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय लाभार्थी का फोटो, जन्म/आयु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र (वोटर आई0डी0/आधार कार्ड/राशन कार्ड) बैंक पासबुक की फोटोकापी, निवास व आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। सभी जरूरी दस्तावेज ऑफलाइन आवेदन में भी लगता है। प्रदेश सरकार अब सभी पेंशन के पात्रों के आवेदन ऑनलाइन भरने पर बल दे रही है। ऑनलाइन आवेदन करने से आवेदन पत्र सम्बंधित कार्यालय में समय से व निश्चितता के साथ पहुंचता है। इस प्रक्रिया से आवेदन पत्र प्राप्त होने की निश्चितता रहती है। पेंशन के प्राप्त प्रस्ताव को जांचोपरान्त मंजूर करते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा सम्बंधित लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन भेजी जाती है। उसी तरह शहरी क्षेत्रों में सम्बंधित उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से चयन करते हुए समाज कल्याण विभाग को पात्रों की सूची व आवेदन पत्र भेजे जाते हैं, जहां से उन्हें प्रतिमाह रू0 500 की दर से सालाना 6000 रू0 पेंशन दी जा रही है।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु के पेंशनरों को रू0 500 प्रतिमाह की दर से दी जा रही पेंशन में रू0 300 राज्यांश एवं 200 रू0 केन्द्रांश होता है। इसी प्रकार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को दी जा रही 500 रू0 की पेंशन का शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्येय है कि प्रदेश के सभी पात्रों को इस पेंशन योजना का लाभ मिले। यही कारण है कि जहां वर्ष 2017-18 में 3747321 लाभार्थी थे वही वर्ष 2020-21 में 4912387 लाभार्थी हो गये। सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन देने के लिए सरकार ने इस वर्ष 215423.16 लाख रू0 व्यय किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में सभी पेंशनार्थियों को एडवांस में पेंशन भिजवाया है, जिससे लाभार्थियों को किसी प्रकार की आर्थिक समस्या नहीं आई। सरकार की इस योजना से प्रदेश के निःसहाय, निराश्रित, सभी पात्र गरीबों का लाभान्वित किया जा रहा है।

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