किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने को संकल्पबद्ध है सरकार

प्रशासन किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है

Update: 2022-03-24 11:31 GMT

हापुड। गेहूं खरीद प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी ने कहा है कि सरकार और प्रशासन किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, इसीलिए शासन की ओर से इस बार गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इसी दर से क्रय केंद्रों पर सरकार द्वारा किसानों से गेहूं की खरीदारी की जाएगी।

बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी अनुज सिंह के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी श्रद्धा शांडिल्यायन की अध्यक्षता में गेहूं खरीद प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला के दौरान जिला खाद्य विपणन अधिकारी सुरेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी गेहूं खरीद वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत कृषकों को उनकी उपज का लाभाकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा 2015 रूपये प्रति कुन्तल की दर से गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। गेहूँ किसानों से सीधे क्रय किया जाएगा। सरकारी क्रय केन्द्र पर गेहूँ बिक्री के पूर्व पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल पर कराया जा सकता है। पंजीकरण के लिए ओ०टी०पी० की व्यवस्था की गयी है जो कि एस०एम०एस० द्वारा कृषक के अंकित मोबाईल नम्बर पर आयेगा, जिसे भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

उन्होंने बताया कि पंजीकरण कराते समय कृषक को अपनी खतौनी में अंकित नाम को सही-सही दर्ज कराना है तथा उसके साथ-साथ आधार कार्ड में अंकित नाम व संख्या तथा लिंग सही-सही भरना है। साथ ही पंजीकरण कराते समय परिवार के एक सदस्य को नोमिनी के रूप में पंजीकरण कराने की व्यवस्था के तहत नोमिनी के आधार कार्ड की सूचना अंकित करानी होगी। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी गेहूँ की खरीद सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ई-पॉश मशीन (इलेक्ट्रॉनिक प्वांइट ऑफ परचेज) के माध्यम से सम्पन्न होगी तथा कृषकों का भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जायेगा। पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने इसके लिए कृषकों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने संयुक्त बैंक खाते के स्थान पर एकल बैंक खाते को ही पंजीकरण में दर्ज करायें। गेहूं खरीद में कृषकों के आधार सीडेड (लिंक) बैंक खातों में ही भुगतान किया जायेगा। कृषकों का बैंक खाता उनके आधार नम्बर एवं एनपीसीआई से मैप्ड होना अनिवार्य है। यदि कृषक के पास एक से अधिक बैंक खाते हैं तो उसके सबसे ताजा आधार से जुडे बैंक खाते में ही भुगतान जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिन कृषकों द्वारा धान खरीद वर्ष 2021-22 में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कृषक उक्त पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लॉक कर सकते है कृषक बन्धुओं से अपील है कि अपना गेहूँ बेचने के लिए पंजीकरण समय से करा लें तथा गेहूँ बिक्री के समय पंजीकरण प्रपत्रों के साथ-साथ कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान-पत्र, आधार नम्बर एवं एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खाते की पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की छायाप्रति एवं आधार कार्ड अवश्य साथ लायें तथा गेहूँ विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती अवश्य प्राप्त कर लें।

उन्होंने जनपद के कृषक बन्धुओं से अनुरोध किया है कि गेहूँ क्रय संबंधी उक्त१ औपचारिकताएँ शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा लें जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। कार्यशाला में 26 गेहूं क्रय केंद्रों के प्रभारी पीसीएफ प्रभारी, खाद्य विभाग के अधिकारी, एफसीआई के अधिकारी, मंडी सचिव व जिला कृषि अधिकारी उपस्थित रहे।

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