गैंगस्टर को 9 वर्ष 7 माह की सजा- इतने हजार का जुर्माना हुआ
गैंगस्टर कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आरोपी सोनू को अदालत की ओर से 9 वर्ष और 7 माह की सजा सुनाई गई है
मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आरोपी सोनू को अदालत की ओर से 9 वर्ष और 7 माह की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी पाए गए गैंगस्टर के ऊपर 5 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सोमवार को जनपद न्यायालय में गैंगस्टर कोर्ट द्वारा जनपद शामली के थाना थानाभवन क्षेत्र के गांव अलीपुर निवासी गैंगस्टर सोनू और सुनील पुत्र सलेक चंद्र को 9 वर्ष 7 माह की सजा सुनाई गई है। दरअसल बुढाना क्षेत्र में वर्ष 2004 से थाना व गांव भौंराकलां निवासी जितेंद्र पुत्र चोब सिंह, योगेश, हरेंद्र एवं सोनू उर्फ सुनील का एक गिरोह सक्रिय था। विभिन्न घटनाओं के क्रम में वर्ष 2004 में इन अभियुक्तों द्वारा भौराकलां क्षेत्र के ग्राम भाजू निवासी जगमेर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2010 में अंजाम दी गई दूसरी घटना में इन अभियुक्तों ने जनपद शामली के झिंझाना निवासी गुलजार को तमंचा दिखाकर उसकी मोटरसाइकिल लूट ली थी। इस गिरोह द्वारा इस दौरान कई अन्य घटनाएं भी अंजाम दी गई। अभियुक्तों की कारगुजारी के चलते तत्कालीन एसएचओ बुढाना चरण सिंह यादव द्वारा इस गिरोह के खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
आज हुई सुनवाई के दौरान अभियुक्त सोनू उर्फ सुनील पुत्र सलेक चंद निवासी अलीपुर थाना थानाभवन शामली की पत्रावली पृथक करते हुए सुनवाई के उपरांत गैंगस्टर कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश बाबूराम द्वारा अभियुक्त सोनू को 9 वर्ष 7 माह की सजा सुनाई गई और अभियुक्त को 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। अदालत के सम्मुख अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह द्वारा जोरदार पैरवी की गई।