4 वर्षीया बालिका के अपहरण व हत्या के मामले में पिता व चार पुत्रों को उम्र कैद
आरोपियों को दोषी ठहराने और उन्हें सजा दिलाने के लिये जोरदार पैरवी की।
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2011 की 7 दिसम्बर को थाना छपार क्षेत्र के खोजा नंगला में घर से दुकान पर गई एक 4 वर्षीया बालिका का अपहरण के बाद हत्या के मामले में आरोपी शकील व उसके 4 पुत्रों को हुसैन, तनवीर, परवेज व कलीम को दोषी ठहराते हुए न्यायालयद्वारा दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और उनके ऊपर 60-60 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे-17 अंकुर शर्मा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कांत मलिक व जोगेन्द्र कुमार ने 9 गवाह पेश करते हुए आरोपियों को दोषी ठहराने और उन्हें सजा दिलाने के लिये जोरदार पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2011 की 7 दिसम्बर को ग्राम खोजा नंगला में एक ग्रामीण की 4 वर्षीया लड़की पडौस की दुकान से टॉफी लेने गई थी। काफी समय बाद तक भी बालिका जब घर वापस नही लौटी तो इस पर पीडित पिता परिवारजनों के साथ छपार थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के दौरान 5 नाम प्रकाश में आने पर उन्हें गिरफ्तार कर जंगल से आरोपियों की निशान देही पर बालिका का शव बरामद कर कारवाही की। बताया जाता है कि बालिका का अपह रण कर घर में छिपाने के बाद बालिका के रोने पर आरोपी डर गए और उसकी हत्या कर शव जंगल मे छिपा दिया।