पियक्कड़ आज ही कर ले इंतजाम-कल नहीं मिलेगी कहीं से भी शराब
इंतजामों के तहत राज्य में खुले देशी एवं विदेशी शराब के ठेकों को बृहस्पतिवार के दिन खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 18 वीं विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव की मतगणना को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए किए गए इंतजामों के तहत राज्य में खुले देशी एवं विदेशी शराब के ठेकों को बृहस्पतिवार के दिन खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिसके चलते 10 मार्च को होने वाली मतगणना के चलते किसी भी देशी सा विदेशी ठेके पर शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
शासन की ओर से 10 मार्च दिन बृहस्पतिवार को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना के तहत राज्य में देशी एवं विदेशी शराब के ठेकों पर बृहस्पतिवार को शराब की बिक्री किए जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक से संबंधित कानून के अंतर्गत बृहस्पतिवार को मद्य निषेध दिवस घोषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन की ओर से बताया गया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान जिले में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से समस्त विधानसभा क्षेत्रों की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, भांग की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप्स, बार एवं सीएल-2, एफएल-2 मतगणना की तिथि 10 मार्च को बंद रहेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त बंदी की अवधि के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल दे नहीं होगा। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट मेरठ, मुजफ्फरनगर, पौड़ी, हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर से भी अनुरोध किया है कि मतगणना की तिथि को जिला बिजनौर की सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित सभी मदिरा एवं भांग की दुकानों को बंद कराने का कष्ट करें।