स्काॅलरशिप के लिए ONLINE आवेदन करने की बढ़ी DATE

इच्छुक छात्र नेशनल स्काॅलरशिप पोर्टल पर संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

Update: 2020-11-11 16:43 GMT

लखनऊ। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल स्काॅलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 30 नवम्बर 2020 तक बढ़ा दी गयी है। इच्छुक छात्र नेशनल स्काॅलरशिप पोर्टल पर संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए संचालित की जा रही है। मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्र लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीनीकरण छात्रवृत्ति (वह आवेदक जिसने 2019-20 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 नवम्बर, 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (जैन, बौद्ध सिख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) का विद्यार्थी हो, वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो, अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो तथा आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड एवं कक्षा की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, ऐसे छात्रों को ही अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए पात्र माना जायेगा।

छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट www.scholarships.gov.in या मोबाईल एप National स्कालरशिप पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विस्तृत निर्देश और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

अल्पसंख्यक छात्र केवल वही बैंक खाता और विवरण पोर्टल पर दें जो सक्रिय हों अथवा बैंक के निर्देशों के अनुसार हों, जिससे छात्रवृत्ति के भुगतान में कोई दिक्कत न आ सके। सभी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, जहां अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहे हैं, ऐसी संस्थाओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कराना आवश्यक है।

इस संबन्ध में केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाईट www.minoritffyairs.gov.in अथवा टोल फ्री नंबर 1800-11-2001 के माध्यम से अथवा अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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