फर्जी दस्तावेज तैयार कर रह रहे तीन विदेशी को अदालत ने सुनाई सजा

विदेशी अधिनियम के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 3 विदेशी अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई

Update: 2022-05-11 13:28 GMT

शामली। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के नेतृत्व में जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा विदेशी अधिनियम के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 3 विदेशी अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही न्यायलय द्वारा अभियुक्तों को अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण फुरकान हुसैन, रिजवान खान, नौमान अली पुत्रगण मौ0 हुसैन निवासीगण पाबेडान थाना कोजेडान यंगून, म्यामांर द्वारा भारतीय बीजा की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी भारत में रहना तथा फर्जी दस्तावेज तैयार कर यूएनएचसीआर नई दिल्ली से शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करके भारत में रहने की कोई सूचना नहीं देने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय में उक्त मामले का विचारण किया गया। थाना थानाभवन पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। मॉनिटरिंग सेल जनपद शामली के पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 10 मई 2022 को न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा उक्त मामले में अभियुक्तगणों को 6 माह का कारावास एवं 2 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित कर सजा सुनाई गई है।

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