हत्या के मामले में अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास

विवेचना के दौरान दो अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य न होने के कारण विवेचक ने उनके विरुद्ध चार्जशीट नहीं दाखिल की

Update: 2021-12-07 14:05 GMT

संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), काशिफ शेख ने आज हत्या के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमंत तिवारी ने मुकदमे का विवरण देते हुए बताया कि नौ फरवरी 2016 को चन्द्रशेखर उर्फ बब्लू पुत्र रामचन्दर निवासी ग्राम उड़सरा थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा ओम प्रकाश तिवारी को उनके घर से खलीलाबाद बाजार ले जाया गया तथा वहां से अपने घर ले जाकर पुरानी रंजिश को लेकर अपने ही घर में उनकी हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना दुधारा पर चार लोगों के विरुद्ध मृतक की पत्नी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

विवेचना के दौरान दो अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य न होने के कारण विवेचक ने उनके विरुद्ध चार्जशीट नहीं दाखिल की। मात्र दो अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई। न्यायालय ने इन दोनों अभियुक्तों में से एक को संदेश का लाभ देते हुए बरी कर दिया। एक अभियुक्त बब्लू उर्फ चंद्रशेखर को दोषसिद्ध पाया। विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दुधारा सतानन्द पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी थी।



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