कोरोना संक्रमित वोट डालते पाया गया तो दर्ज होगा मुकदमा : आयुक्त
वोट डालते पाया गया तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर क्वारंटीन किया जाएगा
औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया में तीसरे चरण 26 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों का कानपुर मंडल के मंडलायुक्त राजशेखर ने जायजा लिया और कहा कि कोरोना संक्रमित कोई भी मतदाता वोट डालने भीड़ में न जाए।
यदि वोट डालते पाया गया तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर क्वारंटीन किया जाएगा।
जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने शनिवार को कहा कि कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर ने पंचायत चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर निगरानी समिति की एक कोरोना हेल्प डेस्क लगाई जाएगी। निगरानी समिति के पास पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्केनर और सेनेटाइजर होना अनिवार्य है।
निगरानी समिति एसपीओटू, टेम्परेचर और लक्षणों का परीक्षण कर ही मतदाता को वोटिंग के लिए बूथ के अंदर जाने देंगी। समितियों को गाँव के कोरोना पॉजिटिव लोगों की लिस्ट भी अस्पताल अधीक्षक से दिलाई जाएगी ताकी संक्रमित लोगों को भीड़ में जाने से रोका जा सके।
उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज वोट डालने भीड़ में न जाए। यदि कोरोना संक्रमित जिसे होम क्वारंटीन रहने को कहा गया है वोट डालते पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज करवाकर उसे क्वारंटीन किया जाएगा।
वोटिंग के दिन सभी प्रमुख चौराहों, संवेदनशील इलाकों की दुकानें हर हाल में बंद रहेंगी ताकी लोग इकट्ठा न हो सकें या किसी प्रकार की अफवाह न उड़ा सकें। मदिरा की सभी दुकानें आज रात 8 बजे से 27 दिन में 12 बजे तक बंद रहेंगी। फर्जी सूचना देने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर इन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वार्ता