नकली नोट छापने का मामला-आरोपी को 4 वर्ष कैद की सजा
एक मकान में छापा मारकर कंप्यूटर से नकली नोट छापकर उनकी आपूर्ति करने के मामले में आरोपी को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई है
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2006 की 19 मई को शामली जिले के थाना झिंझाना क्षेत्र के ग्राम बीबीपुर के एक मकान में छापा मारकर कंप्यूटर से नकली नोट छापकर उनकी आपूर्ति करने के मामले में आरोपी को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इस मामले में सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य को नाबालिग घोषित कर दिया गया था।
मंगलवार को जनपद न्यायालय में एडीजे-13 शक्ति सिंह की अदालत में वर्ष 2006 की 19 मई को शामली जनपद के थाना झिंझाना क्षेत्र के गांव बीबीपुर में एक मकान में छापामार कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा कंप्यूटर से नकली नोट छापकर उनकी आपूर्ति करने के मामले की सुनवाई की गई। अदालत के सम्मुख एडीजीसी रविंद्र कुमार की ओर से आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई। जिसके चलते अदालत की ओर से दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नकली नोट छापने के आरोपी देवेंद्र को 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2006 की 19 मई को जनपद शामली के थाना झिंझाना क्षेत्र के गांव बीबीपुर में पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए एक मकान से 5-5 सौ तथा 100-100 रूपये के नकली नोट बरामद कर मौके से कंप्यूटर, प्रिंटर तथा अन्य सामान बरामद किया था। मौके पर पुलिस ने देवेंद्र, राजेश एवं जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिखा पढ़ी करते हुए जेल भेज दिया था।
इस मामले की सुनवाई के दौरान राजेश की मौत हो गई थी। जबकि तीसरे आरोपी जितेंद्र को नाबालिग घोषित कर दिया गया था।