शुरू होगा अभियान-1 नवंबर से बनेगी वोट-युवाओं के हाथ में होगा वोटर कार्ड
उन्होंने बताया है कि एक मतदाता का नाम एक ही जगह रह सकता है, दूसरी जगह किसी कीमत पर नाम दर्ज नहीं हो सकता है।
लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। 1 नवंबर से आरंभ हो रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत पोलिंग बूथों पर ऐसे मतदाताओं के वोट बनाए जाएंगे, जिनका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है।
शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 1 नवंबर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेंगी। विशेष अभियान की मुख्य तिथि 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर रहेंगी। 20 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने अपील की है कि सभी मतदाता सूची में शामिल हों, इसके लिए अपना नाम जरूर मतदाता लिस्ट में जुड़वाएं। उन्होंने बताया है कि एक मतदाता का नाम एक ही जगह रह सकता है, दूसरी जगह किसी कीमत पर नाम दर्ज नहीं हो सकता है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मतदाता सूची अपना नाम दर्ज कराने के लिये संबंधित अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड लगाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट ना होने के बावजूद जांच करके 18 साल से ऊपर के मतदाता को मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं।